अपडेट: 10 अक्टूबर 2026
दिल्ली में रेहड़ी-पटरी, निर्माण मज़दूरी, घरेलू काम या रिक्शा चलाकर रोज़ी कमाने वाले श्रमिकों के लिए बुढ़ापे की चिंता कम करने वाली एक योजना है। ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) में ई-श्रम कार्ड (e-Shram Card) धारक श्रमिक आयु के अनुसार हर महीने ₹55 से ₹200 का अंशदान देने पर 60 साल की उम्र के बाद हर महीने ₹3,000 यानी साल में ₹36,000 की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन (Pension) पा सकते हैं।
यह अंशदायी योजना है, यानी श्रमिक जितना पैसा हर महीने जमा करता है, केंद्र सरकार उसके बराबर रकम अपनी तरफ़ से उसके खाते में डालती है। इस लेख में पात्रता, आयु के हिसाब से मासिक अंशदान का चार्ट, ज़रूरी दस्तावेज़ और ऑनलाइन व सीएससी से आवेदन का तरीका सरल भाषा में दिया गया है।
e-Shram Card Pension Scheme 2026
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) / ई-श्रम पेंशन |
| संचालन मंत्रालय | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार |
| पेंशन कोष प्रबंधक | भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) |
| पेंशन राशि | ₹3,000 प्रति माह (60 वर्ष की आयु के बाद) |
| प्रवेश आयु सीमा | 18 वर्ष से 40 वर्ष |
| मासिक अंशदान (प्रीमियम) | ₹55 से ₹200 प्रति माह (आयु के अनुसार) |
| सरकारी योगदान | श्रमिक के अंशदान के बराबर (50% केंद्र सरकार) |
| परिवार पेंशन लाभ | पति या पत्नी को 50% पेंशन (मृत्यु की स्थिति में) |
| आधिकारिक पोर्टल | maandhan.in / eshram.gov.in |
| जानकारी अपडेट | 10 अक्टूबर 2026 |
ई-श्रम पेंशन योजना के मुख्य लाभ और विशेषताएं
इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि पेंशन की रकम तय है और उसमें सरकार भी हिस्सा डालती है। 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर लाभार्थी को जीवनभर ₹3,000 प्रति माह मिलते हैं।
- बराबर का सरकारी अंशदान: अगर 18 साल का श्रमिक ₹55 महीना जमा करता है, तो केंद्र सरकार भी ₹55 डालती है। इस तरह खाते में हर महीने कुल ₹110 जमा होते हैं।
- पारिवारिक पेंशन: पेंशन मिलने के दौरान श्रमिक की मृत्यु हो जाए तो पति या पत्नी को 50% यानी ₹1,500 प्रति माह पारिवारिक पेंशन मिलती है।
- ऑटो-डेबिट सुविधा: मासिक प्रीमियम सीधे बैंक खाते से अपने आप कट जाता है, इसलिए हर महीने जमा कराने की भागदौड़ नहीं रहती।
कई श्रमिक परिवार एक ही आमदनी पर चलते हैं और बुढ़ापे के लिए अलग बचत नहीं कर पाते। ऐसे में छोटी मासिक रकम से तय पेंशन का सहारा मिलना इस योजना को उनके लिए काम का बनाता है।
पात्रता की शर्तें और आवेदन अटकने के कारण
आवेदन तभी स्वीकार होता है जब आप नीचे दी गई सभी शर्तें पूरी करते हों। इनमें से किसी एक पर भी चूक हुई तो रजिस्ट्रेशन अटक सकता है या रद्द हो सकता है।
- असंगठित क्षेत्र का श्रमिक न होना: योजना रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, निर्माण मज़दूर, कृषि मज़दूर, दर्जी, मोची, धोबी और घरेलू कामगार जैसे श्रमिकों के लिए है।
- ई-श्रम कार्ड न होना: आवेदक के पास 12 अंकों का ई-श्रम यूएएन कार्ड होना ज़रूरी है।
- उम्र सीमा से बाहर होना: प्रवेश के समय आयु 18 से 40 साल के बीच ही मान्य है।
- आय सीमा से ज़्यादा होना: आवेदक की मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए।
- अन्य योजनाओं या कर से जुड़ा होना: जो व्यक्ति ईपीएफओ (EPFO), ईएसआईसी (ESIC) या एनपीएस (NPS) का सदस्य है या आयकर दाता है, वह पात्र नहीं है।
- आधार से मोबाइल न जुड़ा होना: आधार कार्ड सक्रिय मोबाइल नंबर से जुड़ा न हो तो ओटीपी वाला लॉगिन और सत्यापन अटक जाता है।
ई-श्रम पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें: स्टेप बाय स्टेप
आप अपने मोबाइल से खुद रजिस्ट्रेशन (Self Enrollment) कर सकते हैं या नज़दीकी सीएससी जा सकते हैं। पहले ऑनलाइन तरीके के स्टेप देखें।
स्टेप 1: पोर्टल खोलें और ऑनलाइन आवेदन चुनें
ब्राउज़र में आधिकारिक पोर्टल maandhan.in खोलें। होमपेज पर Click here to apply now पर क्लिक करें और Self Enrollment का विकल्प चुनें।
स्टेप 2: मोबाइल नंबर से लॉगिन करें
अपना मोबाइल नंबर डालें और उस पर आया ओटीपी (OTP) दर्ज करके लॉगिन करें। डैशबोर्ड पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) चुनें।
स्टेप 3: ई-श्रम यूएएन और आधार नंबर भरें
अपना ई-श्रम कार्ड नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
स्टेप 4: व्यक्तिगत और बैंक विवरण भरें
नाम, जन्म तिथि और बैंक खाते का विवरण ध्यान से भरें। नॉमिनी यानी पति या पत्नी की जानकारी भी सही-सही दर्ज करें।
स्टेप 5: ऑटो-डेबिट मैंडेट फॉर्म अपलोड करें
स्क्रीन पर बने ऑटो-डेबिट फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करें और उस पर हस्ताक्षर करें। फिर उसकी स्कैन कॉपी अपलोड कर दें।
स्टेप 6: पहले महीने का प्रीमियम जमा करें
आयु के अनुसार ₹55 से ₹200 का पहला मासिक प्रीमियम नेट बैंकिंग या यूपीआई से ऑनलाइन भरें।
स्टेप 7: पेंशन कार्ड डाउनलोड करें
भुगतान सफल होते ही आपका पीएम-एसवाईएम पेंशन कार्ड (PM-SYM Pension Card) बन जाता है। उसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
स्टेप 8: ऑनलाइन में दिक्कत हो तो सीएससी जाएं
अपना ई-श्रम कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाएं। ऑपरेटर डिजिटल सेवा पोर्टल से फॉर्म भरेगा, बायोमेट्रिक सत्यापन करेगा और पहले महीने का अंशदान आपसे नकद लेगा। प्रमाणीकरण पूरा होते ही आपको प्रिंटेड पेंशन कार्ड मिल जाएगा।
दिल्ली में ई-श्रम पेंशन के लिए कहां जाएं
दिल्ली के श्रमिक अपने मोबाइल से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। जिन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरने में परेशानी हो, वे अपने इलाके के नज़दीकी सीएससी पर जा सकते हैं, चाहे वे उत्तर-पूर्वी, दक्षिणी या शाहदरा ज़िले में रहते हों।
बैंक खाते या ऑटो-डेबिट से जुड़ी दिक्कत हो तो अपनी बैंक शाखा में जाकर खाते की स्थिति पूछ लें। आधार में नाम, पता या मोबाइल नंबर सुधारना हो तो नज़दीकी आधार सेवा केंद्र का रुख़ करें। इसके लिए हमारा आधार कार्ड नाम-पता बदलने के नए नियम वाला लेख देखें, क्योंकि आधार और मोबाइल का मेल रजिस्ट्रेशन की पहली शर्त है।
आयु अनुसार मासिक अंशदान चार्ट और ज़रूरी दस्तावेज़
18 से 40 साल की उम्र के बीच योजना में शामिल होने पर मासिक अंशदान नीचे के चार्ट के मुताबिक लगता है। जितनी कम उम्र में जुड़ेंगे, मासिक रकम उतनी ही कम रहेगी, जबकि 60 साल की उम्र पर पेंशन हर हाल में ₹3,000 प्रति माह है।
| प्रवेश आयु | श्रमिक का मासिक अंशदान | केंद्र सरकार का अंशदान | कुल मासिक जमा राशि | 60 वर्ष पर मिलने वाली पेंशन |
|---|---|---|---|---|
| 18 वर्ष | ₹55 | ₹55 | ₹110 | ₹3,000 प्रति माह |
| 20 वर्ष | ₹61 | ₹61 | ₹122 | ₹3,000 प्रति माह |
| 25 वर्ष | ₹75 | ₹75 | ₹150 | ₹3,000 प्रति माह |
| 30 वर्ष | ₹105 | ₹105 | ₹210 | ₹3,000 प्रति माह |
| 35 वर्ष | ₹150 | ₹150 | ₹300 | ₹3,000 प्रति माह |
| 40 वर्ष | ₹200 | ₹200 | ₹400 | ₹3,000 प्रति माह |
ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों तरीकों से रजिस्ट्रेशन के लिए ये दस्तावेज़ और जानकारी तैयार रखें।
- ई-श्रम कार्ड नंबर (यूएएन कार्ड)
- आधार कार्ड, जो सक्रिय मोबाइल नंबर से जुड़ा हो
- बचत बैंक खाता या जनधन खाता, आईएफएससी कोड और ऑटो-डेबिट मैंडेट के लिए
- मोबाइल नंबर
- ई-मेल आईडी, अगर उपलब्ध हो
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना के तहत कितनी पेंशन मिलती है?
आयु के अनुसार हर महीने ₹55 से ₹200 का अंशदान देने पर ई-श्रम कार्ड धारकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद जीवनभर प्रति माह ₹3,000 यानी साल में ₹36,000 की न्यूनतम पेंशन मिलती है।
पेंशन योजना में शामिल होने की आयु सीमा क्या है?
योजना में शामिल होने के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु होने पर किसे पेंशन मिलेगी?
अगर पेंशन पाने वाले श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति या पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन यानी ₹1,500 प्रति माह दी जाती है।
क्या इनकम टैक्स भरने वाले इस पेंशन का लाभ ले सकते हैं?
नहीं। आयकर दाता और ईपीएफओ, ईएसआईसी या एनपीएस के सदस्य इस योजना के पात्र नहीं हैं।
दिल्ली में ई-श्रम पेंशन योजना का फॉर्म कहां भरें?
दिल्ली में आप maandhan.in पर मोबाइल से खुद आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म में दिक्कत हो तो अपने ज़िले के नज़दीकी सीएससी पर आधार, ई-श्रम कार्ड और बैंक पासबुक लेकर जाएं।
नोट: यह जानकारी 10 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित है। अंतिम पुष्टि के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें।
| आधिकारिक लिंक | उपयोग |
|---|---|
| maandhan.in | पीएम श्रम योगी मानधन योजना में ऑनलाइन आवेदन |
| eshram.gov.in | ई-श्रम कार्ड पंजीकरण और जानकारी |